अगर आपने हाल ही में अपना ITR फाइल किया है और उसके कुछ दिनों बाद आपको एक ईमेल या SMS आया है जिसमें लिखा है – “Proposed Adjustment under section 143(1)(a)”, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह नोटिस पूरी तरह से सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है और इसका उद्देश्य यह है कि अगर आपके द्वारा भरे गए रिटर्न में किसी तरह का mismatch, गलती या असंगति है, तो आयकर विभाग आपको पहले ही सूचना दे देता है ताकि आप उसे सही कर सकें या उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकें।
Proposed Adjustment का मतलब है कि आयकर विभाग को आपके ITR और उनके पास उपलब्ध अन्य सूचनाओं जैसे फॉर्म 26AS, AIS या TIS में कुछ अंतर दिखा है, और वह उस अंतर के आधार पर आपके टैक्स की गणना को संशोधित करने का प्रस्ताव दे रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि विभाग ने फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है, बल्कि केवल प्रस्तावित (proposed) समायोजन के बारे में आपको जानकारी दी है और आपसे 15 दिन के अंदर उत्तर मांगा है।
जैसे मान लीजिए आपने ₹5 लाख की आय दिखाई है, लेकिन 26AS या AIS में ₹6 लाख दिख रहा है तो विभाग उस अतिरिक्त ₹1 लाख पर टैक्स जोड़ना चाहता है। लेकिन जरूरी नहीं कि वह अंतर वाकई में गलती हो – वह फॉर्म 16, TDS mismatch, दोहरी एंट्री, छूट या रिफंड क्लेम की वजह से भी हो सकता है। इसलिए विभाग आपको पहले पूछता है, बिना सीधे टैक्स बढ़ाए या कार्रवाई किए।
यह नोटिस Section 143(1)(a) के तहत आता है और इसमें एक लिंक दिया जाता है जहां से आप e-Proceeding या e-Compliance में जाकर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कर सकते हैं। आपको या तो उस अंतर को स्वीकार करना होता है या उसका उचित कारण और डॉक्युमेंट्स प्रस्तुत करने होते हैं जिससे यह साबित हो सके कि आपकी फाइलिंग सही थी।
इस प्रक्रिया को पूरा करने की समयसीमा बहुत अहम होती है – यदि आपने 15 दिनों के भीतर जवाब नहीं दिया, तो आयकर विभाग आपका ITR स्वतः संशोधित करके उसी आधार पर टैक्स जोड़ सकता है और यदि अतिरिक्त टैक्स बनता है तो आपको उसे जमा करना पड़ता है या फिर वह रिफंड को एडजस्ट कर सकता है। इसलिए Proposed Adjustment Notice का जवाब समय से देना बहुत जरूरी होता है।
उत्तर देने की प्रक्रिया आसान है। सबसे पहले आपको https://www.incometax.gov.in पोर्टल पर लॉगिन करना होता है। वहां “e-Proceeding” सेक्शन में आपको “Response to Proposed Adjustment u/s 143(1)(a)” का विकल्प दिखेगा। वहां क्लिक करते ही आपको वह अंतर दिखेगा जिसे विभाग ने पहचाना है, साथ ही दो विकल्प होते हैं – “Agree” या “Disagree”। अगर आप “Agree” चुनते हैं तो आगे कुछ नहीं करना होता, बस सबमिट कर देना होता है। लेकिन अगर आप “Disagree” करते हैं, तो आपको कारण और सपोर्टिंग डॉक्युमेंट्स (जैसे Form 16, AIS reconciliation, bank statement, invoice) अपलोड करने होते हैं।
ध्यान रखें कि आपका उत्तर तकनीकी रूप से सही होना चाहिए। अगर आपने गलत दस्तावेज़ या अस्पष्ट कारण दिया, तो विभाग उसे अस्वीकार कर सकता है। इसलिए बेहतर है कि यदि आप खुद से उत्तर नहीं दे सकते, तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या अनुभवी टैक्स प्रोफेशनल की मदद लें।
Proposed Adjustment Notice आमतौर पर तब आता है जब:
- आपकी AIS या TIS रिपोर्ट में कुछ अतिरिक्त इनकम दिख रही होती है।
- आपने कुछ deduction क्लेम किया है जिसे department allow नहीं कर रहा।
- आपकी TDS details और actual income में अंतर होता है।
- कोई form या annexure मिस किया गया हो, जैसे Form 10E, 10IE आदि।
- आपको refund मिलना चाहिए लेकिन department के अनुसार नहीं बनता।
इस Notice का फायदा यह है कि इससे आपको अपनी गलती सुधारने का एक अवसर मिल जाता है। क्योंकि अगर आप इसका जवाब नहीं देंगे और बाद में विभाग Final Intimation भेजता है, तो उसमें आप Rectification के जरिए भी limited तरीके से ही सुधार कर पाएंगे।
Proposed Adjustment Notice से जुड़े बहुत से यूज़र्स को डर लग जाता है कि कहीं यह Scrutiny या बड़ी जांच की शुरुआत तो नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सिर्फ एक प्रारंभिक स्वचालित प्रक्रिया है, जिसे कंप्यूटर सिस्टम द्वारा mismatches पकड़े जाने पर भेजा जाता है। यह Scrutiny नहीं होती, और इसका सही तरीके से जवाब देने पर मामला वहीं बंद हो जाता है।
इसलिए अगर आपको यह Notice मिला है तो घबराएं नहीं, समय से जवाब दें। यदि विभाग की बात सही है तो स्वीकार करें और टैक्स भर दें। अगर विभाग ने गलत अंतर पकड़ा है, तो उसका सटीक कारण दें। इससे न केवल आप पेनल्टी से बचेंगे बल्कि भविष्य में टैक्स रिकॉर्ड भी साफ रहेगा।
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Proposed Adjustment Notice क्या होता है?
यह एक सूचना है जो बताती है कि ITR और आयकर विभाग के रिकॉर्ड में कोई अंतर है और विभाग उस पर टैक्स समायोजन का प्रस्ताव दे रहा है।
Proposed Adjustment का जवाब कैसे दें?
Income Tax Portal पर जाकर e-Proceedings सेक्शन से उत्तर दर्ज करें – “Agree” या “Disagree” के साथ डॉक्युमेंट अपलोड करें।
क्या Proposed Adjustment का मतलब Scrutiny होता है?
नहीं, यह सिर्फ ऑटोमेटेड प्रोसेस है, Scrutiny नहीं।
अगर Proposed Adjustment का जवाब न दें तो क्या होगा?
विभाग स्वतः आपका ITR संशोधित कर देगा और अतिरिक्त टैक्स जोड़ देगा या रिफंड रोक सकता है।
Section 143(1)(a) किससे संबंधित है?
यह धारा प्रारंभिक कंप्यूटर-आधारित टैक्स प्रोसेसिंग से संबंधित है जिसमें mismatches पकड़े जाते हैं।