कामगार योजना महाराष्ट्र सरकार की एक सक्रिय पहल है, जिसका लक्ष्य राज्य में काम कर रहे असंगठित बांधकाम श्रमिकों (construction workers) को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत हर महीने 2,000 से 5,000 रुपये तक की अनुदान राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है । यह राशि परिवार की दैनिक जरूरतों के लिए बेहद मददगार साबित होती है। जल्द ही शुरुआत होने वाली डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ने आवेदन को बेहद सुलभ बना दिया है ।
इस योजना का मूल उद्देश्य है बांधकाम श्रमिकों को वित्तीय सहायता, शिक्षा, चिकित्सा एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए मजबूत आधार देना। महाराष्ट्र के लगभग 12 लाख श्रमिक इससे लाभान्वित हो रहे हैं । योजना के तहत केवल मासिक आर्थिक मदद ही नहीं, बल्कि उनके बच्चों के शिक्षा खर्च, शादी और मृत्यु जैसे खास मौकों पर अतिरिक्त लाभ भी दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, विवाह के लिए ₹30,000, बेटी की शादी पर ₹51,000 और बच्चों की पढ़ाई पर भी मदद दी जाती है । मेडिकल सहायता के लिए दसियों हजार रुपये तक की मदद जो कि स्वास्थ्य बीमा कवरेज के जरिए उपलब्ध होती है, यह श्रमिकों और उनके परिवारों को आपात स्थिति से निपटने में मदद करती है ।
योजना का लाभ उठाने के लिए Maharashtra Building and Other Construction Workers Welfare Board (MAHABOCW) में पंजीकरण अनिवार्य है। पात्रता के लिए आवेदनकत्र्ता को महाराष्ट्र का स्थायी निवासी होना चाहिए, आयु 18–60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन बांधकाम कार्य का प्रमाण होना चाहिए । इसके अलावा आधार कार्ड, पता प्रमाण, बैंक खाते की जानकारी, 90 दिन काम का प्रमाणपत्र और हालिया फोटो सहित अन्य दस्तावेज चाहिए ।
आवेदन अब सिर्फ ऑनलाइन हो सकता है। पुराने तरीके (तालुका सेंटर) से फरवरी 2025 के बाद पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है । इच्छुक श्रमिक mahabocw.in पर जाकर eligibility चेक करने के बाद आधार और मोबाइल नंबर डालकर फॉर्म भर सकते हैं। एक रुपए की न्यूनतम रजिस्ट्रेशन व सालाना सदस्यता फीस जमा करने के बाद दस्तावेज जैसे आधार, पता प्रमाण, कार्य प्रमाण आदि अपलोड करके प्रक्रिया पूरी की जाती है। आवेदक को स्वीकार करने पर acknowledgement की प्रत मिलती है ।
इस योजना से केवल आर्थिक सहायता नहीं मिलती, बल्कि कामगारों की सामाजिक सुरक्षा में भी वृद्धि होती है। दुर्घटना, जीवन और मृत्यु बीमा कवरेज भी शामिल है, जैसे Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima और Suraksha Bima योजनाएं, जिनकी प्रीमियम बोर्ड द्वारा दी जाती है । शिक्षा सहायता के अंतर्गत प्राथमिक से लेकर स्नातक व स्नातकोत्तर तक के लिए छात्रवृत्ति मिलती है—प्राथमिक में ₹2,500, माध्यमिक में ₹5,000, दसवीं बारहवीं में ₹10,000, स्नातक में ₹20,000 प्रति वर्ष तक, और मेडिकल डिग्री/इंजीनियरिंग में ₹60,000–₹1,00,000 तक ।
पीछले साल से बदल चुकी नीतियों ने तालुका सेंटर पर निर्भरता को कम कर पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है; अब दस्तावेजों की वेरिफिकेशन ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के जरिए भी संभव है । यह बदलाव योजना को पारदर्शी, तेज और भरोसेमंद बनाता है।
इस योजना ने कामगारों के जीवन स्तर में जबरदस्त बदलाव लाया है। नियमित सहायता मिलने से उन्हें अशिक्षा, स्वास्थ्य और गरीब जीवन से ऊपर उठने का अवसर मिला है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से वे आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं। कई कामगारों ने बताया कि उनकी मासिक आय में ₹2,000–5,000 की मदद से परिवार की हालत पहले से बेहतर हुई है।
महाराष्ट्र सरकार की यह पहल अब देश के अन्य राज्यों के लिए भी आदर्श बन चुकी है। एक प्रधानमंत्री स्तर की सुरक्षा देने की दिशा में कदम बढ़ा रही है यह योजना।
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FAQ
Kamgar Yojana क्या है?
कामगार योजना महाराष्ट्र में बांधकाम श्रमिकों के लिए एक सरकारी कल्याण योजना है, जिसमें ₹2,000–5,000 प्रतिमाह, शिक्षा, विवाह, बीमा आदि लाभ शामिल हैं
Kamgar Yojana में कैसे apply करें?
mahabocw.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर आधार, कार्य प्रमाण व अन्य दस्तावेज अपलोड करें; ₹1 फीस जमा कर फॉर्म सबमिट करें।
Kamgar Yojana के लिए पात्रता क्या है?
महाराष्ट्र का निवासी होना, आयु 18–60, 90 दिन काम और welfare board में पंजीकरण अनिवार्य है ।
Kamgar Yojana का लाभ कितना मिलता है?
₹2,000–5,000 प्रतिमाह, शिक्षा, चिकित्सा, बीमा, विवाह व अन्य सहायता शामिल है ।
क्या दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे?
हाँ, आधार, अित्र प्रमाण, काम प्रमाणपत्र, बैंक खाता इत्यादि दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य है ।